अधिवक्ताओं के उपचार के लिये मप्र सरकार ने स्वीकृत की 5 करोड़ रूपये की चिकित्सा सहायता राशि, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
भोपाल। गृह एवं विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक में #Corona से गंभीर रूप से संक्रमित वकीलों के इलाज़ के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है।
दिवंगत वकीलों के परिजनों को एक-एक लाख रु. की सहायता राशि दी जाएगी।#MPFightsCorona pic.twitter.com/nm9RtgQvKM
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) May 13, 2021
डॉ. मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के तहत 43 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 303 दिवंगत अधिवक्ताओं को उक्त योजना के तहत एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
वर्चुअली आयोजित इस बैठक में प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र सिंह, सचिव न्यायिक गोपाल श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य अधिवक्ता कल्याण परिषद जबलपुर डॉ. विजय कुमार चौधरी, सचिव प्रसाद दुबे, महाप्रबंधक एसबीआई भावना और अन्य मौजूद रहे।