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अब आधार बिना नहीं खुलेगा बैंक खाता, ये रहेंगी ट्रांजेक्शन की शर्तें
नई दिल्ली। अब बैंक खाता खोलने के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा 50 हजार या ज्यादा के लेन-देन के वक्त भी आधार जरूरी होगा। अपने ताजा फैसले में केंद्र सरकार ने सभी खाताधारकों को 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया है कि वे अपने खातों को आधार से लिंक कर लें। ऐसा नहीं करने पर खाते बंद हो जाएंगे।
मालूम हो, करीब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पैन से आधार लिंक करने पर फैसला हुआ है। सर्वोच्च अदालत ने फौरी राहत दी है, लेकिन यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास आधार और पैन दोनों हैं, वो लिंकिंग की प्रक्रिया समय रहते कर लें। इसके बाद पैन अमान्य हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने ताजा बदलावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि पचास हजार रुपए या ज्यादा के लेन-देने पर आधार के साथ पैन या फॉर्म 60 सबमिट करना अनिवार्य होगा। यह नियम व्यक्तिगत खातों के साथ ही कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों पर भी लागू होगा।
ये बदलाव भी अहम
सरकार ने ऐसे (छोटे) खातों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं, जिन्हें केवायसी के बगैर खोला जा सकता है। ऐसे खातों के लिए नई व्यवस्था यह रहेगी कि इनमें 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे खाते केवल उन्हीं शाखाओं में खोले जा सकते हैं, जहां कोर बैंकिंग की सुविधा हैं।
ऐसे खाते 12 माह के लिए होंगे और इस अवधि में खाताधारक को बताना होगा कि उसने जरूरी दस्तावेज के लिए आवेदन कर दिया है। इन खातों पर खासतौर पर नजर रखी जाएगी कि कहीं इनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गलत उपयोग तो नहीं हो रहा।