अब बकाया बिल वसूली के लिये घरेलू सामान और रोजगार के साधनों को जब्त नहीं कर सकेगा बिजली विभाग

अब बकाया बिल वसूली के लिये घरेलू सामान और रोजगार के साधनों को जब्त नहीं कर सकेगा बिजली विभाग
भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां अब बकाया बिल वसूली को घरेलू सामान और रोजगार के साधनों को जब्त नहीं कर सकेगी. बिजली बिल के बड़े बकायादारों के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकेगी.
कंपनियां अब बकाया राशि के वसूली में ट्रैक्टर, कार, जीप, मोटर साइकिल कुर्क कर सकेगी. अन्य संपत्ति के कुर्की के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से लिखित में अनुमति लेना होगी.
सरकार को सूचना मिल रही थी कि बिजली कंपनियों के तेवर के चलते लोगों में खासी नाराजगी है. राज्य में अगले साल चुनाव होने है. ऐसे में सरकार ने तुरंत प्रभावी कदम उठाते हुए नियमों में बदलाव कर दिया.
राज्य सरकार ने बिजली चोरी वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए है. कंपनियां 10 किलोवाट से कम भार वाले बिजली कनेक्शनों पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगी.
-राज्य सरकार के बिजली कंपनियों को निर्देश
-बिजली बिल के बकाया राशि वसूलने पर निर्देश
-दस किलोवाट से ज्यादा भार वाले उपभोक्ता पर हो कार्यवाही
-घरेलू सामान की नहीं हो सकेगी कुर्की
-बिजली चोरी रोकने के लिए चलेगा सघन अभियान
गौरतलब है कि किसानों पर बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर बनाए जा रहे दबाव की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद हरकत में आई सरकार ने बकाया बिल की राशि वसूलने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए है.
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