Big Breaking :अवैध कॉलोनी को वैध करने पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला , मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की घोषणा
नए साल (New Year2021) की शुरुआत मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के लिए सौगात लेकर आई है। शिवराज सरकार (Shivraj Government) में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियां (Illegal colonies) वेध की जाएंगी। इसके लिए शिवराज सरकार जल्द विधेयक (Bill) लेकर आएगी।
भार्गव के बाद भूपेन्द्र सिंह का बड़ा बयान दरअसल, 1 जनवरी को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) की अध्यक्षता में ब्रिलियंट कान्वेंशन सेंटर (Brilliant convention Center) में संभागीय समीक्षा बैठक की गई थी। इस गौके पर भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि इंदौर संभाग (Indore Division) के सभी निकाय, स्वच्छता और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करें। इंदौर संभाग के सभी नगरीय निकाय इस क्षेत्र में पूरे वर्षभर काम करें और उल्लेखनीय सफलता हासिल करें। राज्य शासन (State Government) द्वारा इस काम के लिये आवश्यक बजट दिया जायेगा।
भूपेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना के तहत अधिकाधिक गरीबों को लाभ पहुंचाया जायें। नगरीय निकार्यों में इस योजना के लागू करने के लिये आपस में प्रतियोगिता होना चाहिये। शासन स्तर पर नगरीय निकाय के सम्पत्ति कर की समीक्षा की जा रही है। प्रदेश सभी अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना बनाई जा रही है।
भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी इच्छा है और सरकार ने तय कर लिया है कि अवैध कॉलोनियों को शीघ्र ही वैध करना है। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछली कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) शासन की तरफ से सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई और उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी।
हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों (Illegal colonies) के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कुल 7074 अवैध कालोनियों है, जिसमें से 5535 कॉलोनियां नोटिफाइ की गई और अबतक 3801 कॉलोनियों को ही वैध कर पाए।
गौरतलब है कि 8 मई 2018 को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसकी शुरुआत ग्वालियर (Gwalior) से की गई थी। इसके तहत ग्वालियर नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में पहले चरण में 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश की 4624 कॉलोनियों को वैध करने का एलान किया था। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior Highcourt) ने इस फेसले को पलट दिया, जिसके बाद सभी कालोनियां फिर से अवैध हो गयी है, हालांकि शिवराज सरकार के समय ही शासन की इस योजना को कोर्ट में चुनौती दी गई थीं। लेकिन अब सरकार फिर से वैध करने की तैयारी कर रही है।