नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax department) ने आधार (Aadhar) को पेन कार्ड (PAN card) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 जून दी हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित नियम 114AAA के अनुसार, अगर इस समयसीमा तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति का आधार कार्ड तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक न कराना पैन कार्ड न होने के समान ही है, जिसका परिणाम आपके वित्तीय जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
पैन आयकर विभाग को असेसी के सभी लेनदेन विभाग के साथ लिंक करने में सक्षम बनाता है। इन लेनदेन में टैक्स भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट्स, आय की विवरणी, निर्दिष्ट लेनदेन, पत्राचार आदि शामिल हैं। यह असेसी की जानकारी की आसान पुनर्प्राप्ति और विभिन्न निवेशों, उधारों और असेसी की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है।
बता दें कि बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी में KYC नियमों के लिए पैन जरूरी है।
आपके लिए यह चेक करना जरूरी है कि आपका पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है। वहीं, केवाईसी के अधूरा रहने का मतलब है कि निवेशक म्युचुअल फंड्स या किसी अन्य जगह निवेश में आगे कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा, चाहे नई यूनिट्स खरीदनी हो या बेचनी हो।
इसके अलावा निवेशक की मासिक एसआईपी (SIP) भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ऐसे निवेशक किसी भी यूनिट को खरीदने या रिडीम करने में सक्षम नहीं होंगे। तय समयसीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।