नई दिल्ली। यदि आपने आपने वित्तीय वर्ष में ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जमा की गई अधिक राशि को वापस पा सकते हैं। सरकार ज्यादा भरे गए टैक्स की रकम को वापस देने का विकल्प देती है, जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मिलता है। इसलिए 31 जुलाई तक आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
ऐसे पता करें कि क्या ज्यादा दे दिया है टैक्स
आयकर विभाग से समय रहते और आवश्यकता पड़ने पर रिफंड वापस लेने के लिए जरूरी है कि कि आपको रिफंड हासिल करने की प्रक्रिया का पता हो। रिटर्न भरने के बाद कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करें। सिस्टम अपने आप ही आपके द्वारा मुहैया करवाए गए डाटा के आधार पर टैक्स की गणना करके दिखा देगा कि रिफंड की ड्यू डेट कब है।
यदि आपको रिफंड मिलना है, तो रिफंड के कॉलम में आपको यह लिखा दिखेगा। अगले स्टेप के लिए टैक्स रिटर्न ई-फाइल करें और वेरिफाई कर लें। इसके बाद आयकर विभाग आपके दावे के सत्यापन के लिए रिटर्न की प्रक्रिया शुरू कर देगा और धारा 143 (1) के तहत आपको इस बारे में प्रोसेसिंग की जानकारी दी जाएगी।
इसके बाद यह करना होगा
- आपका टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन एक ही हैं, तो आपको और टैक्स नहीं जमा करना होगा।
- आपका टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से कम है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ऐसे में आयकर विभाग आपसे टैक्स की मांग करेगा। आपके टैक्स का दावा खारिज होने पर भी यह हो सकता है।
- आपकी टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन एक समान हैं, तो आपका रिफंड क्लेम स्वीकार कर लिया गया है। ज्यादा जमा की गई राशि आपको वापस कर दी जाएगी।