कटनी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक अगले आदेश तक प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के तहत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों और बुधवार को आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में चार और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत बुधवार 7 अप्रैल से नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू मे केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल एवं रेलवे में लगे अधिकारी/कर्मचारी सहित) में लगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, पहचान पत्र न होने पर कार्यावाही की जायेगी।

इसके साथ ही थाना कुठला क्षेत्र के अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।

नवीन आदेश के तहत इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जाये कि किसी क्षेत्र विशेष में आमजन द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं, तो ऐसी स्थिति में वे उस मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।

इसके साथ ही नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने एवं मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों के लिये के. सी. एस. स्कूल को ओपन जेल घोषित किया गया है। उल्लंघन करने वालों को प्रतिकात्मक रुप से ओपन जेल में रखा जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं इंसीडेंट कमांडर कटनी धारा 144 का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर सेे दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। इस नवीन आदेश में पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है।

इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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