कांग्रेस MLA मनोज चावला को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं

कांग्रेस MLA मनोज चावला को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं

MP के आलोट विधानसभा सीट से विधायक एवं कांग्रेस के नेता मनोज चावला को हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली। रतलाम में उनके खिलाफ सरकारी गोदाम में डकैती का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। घटना दिनांक 10 नवंबर 2022 की है।

MLA मनोज चावला की तरफ से उनके अभिभाषक ने तर्क दिया कि चावला को गलत तरीके से फंसाया गया है। चावला का अभियोग पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उन्मुख दुश्मनी पर आधारित है, क्योंकि वे आलोट विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। वास्तव में, उर्वरक वितरण में विभिन्न अनियमितताओं के बारे में निराश किसानों की शिकायतों के बाद चावला गोदाम पर पहुंचे थे और किसानों को खाद देने के लिए कहा था।

वहीं शासन की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल अमित सेठ ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने पक्ष रखा कि स्थिति की जटिलता जानने के लिए, उपलब्ध वीडियो क्लिपिंग स्वयंसिद्ध हैं और डकैती के एक स्पष्ट मामले को प्रकट करते हैं। ये आगे दर्शाते हैं कि आवेदक की शह पर, जो एक जननेता होने के नाते, खाद के गोदाम को स्थानीय लोगों द्वारा लूटा गया था। वीडियो क्लिप में यह दर्शाया गया है कि भीड़ का नेतृत्व श्री चावला ने किया था तथा गोदाम का शटर खोला और किसानों को खाद से भरी बोरियों को लूटने के लिए उकसाया।

गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर विधायक चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व लूट का मामला दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण में डकैती की धारा बढ़ाई गई।

सुनवाई के बाद शनिवार को न्यायालय (न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी) ने अग्रिम जमानत का याचिका निरस्त करने का फैसला दिया।

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