Madhya Pradesh News: घरेलू हिंसा में दिव्यांग होने वाली महिलाओं की राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों से पीड़ित महिलाओं की सूची मांगी है। इन महिलाओं को स्थायी दिव्यांगता के आधार पर राजकीय खजाने से भरण पोषण के लिए राशि दी जाएगी। यह राशि ‘घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता” योजना के तहत देने के निर्देश शासन ने दिए हैं।
वर्ष 2021 में भोपाल, सागर और बैतूल में घरेलू हिंसा के तीन बड़े मामले सामने आए थे। जिनमें चरित्र शंका में पति ने अपनी पत्नी के हाथ और पैर की उंगलियां काट दी थीं। महिलाएं कई दिन अस्पतालों में भर्ती रहीं।
इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे मामले रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पीड़िताओं को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने को भी कहा था।