जबलपुर में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी सभी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शाम सात बजे तक खुल सकेंगे सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान
जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा कोरोना कर्फ्यू में छूट सबंधी नया आदेश जारी । प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शाम सात बजे तक खुल सकेंगे सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार 14 जून से प्रभावी होगा आदेश ।