जबलपुर। कटनी के कलेक्टर विशेष गढ़पाले को डीईओ कटनी की लापरवाही के कारण हाईकोर्ट की फटकार सुननी पड़ी। मामला एक सेवानिवृत्त शिक्षक डीआर गुप्ता का है। उनके रिटायर होने के बावजूद उनका रिटायरमेंट संबंधी भुगतान रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने भुगतान करने के आदेश जारी किए, फिर भी डीईओ ने भुगतान नहीं किया। फाइनली हाईकोर्ट ने कलेक्टर को टारगेट किया और निर्देशित किया कि या तो 30 अगस्त तक भुगतान कर दें या फिर हाजिर हों।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता कटनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक डीआर गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अतुल राय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बावजूद अब तक सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का भुगतान नहीं किया गया है। पीटीआई टीचर बतौर पूरी ईमानदारी से सेवा देने के बावजूद वृद्घावस्था में बिना सेवानिवृत्ति भुगतानों के परिवार का पालन-पोषण मुश्किल हो गया है।
20 जून 2016 को न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ ने याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण किया था कि 60 दिन के भीतर रोक कर रखे गए सभी लाभों का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। इस पर अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। पूर्व में हाईकोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी किए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को सख्त हिदायत दी थी कि वे आदेश का पालन करें या फिर चले आएं। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आड़े हाथों ले लिया।