जबलपुर। कंज्यूमर फोरम ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सदी के महानायक सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ मेसर्स इमामी लिमिटेड कोलकाता से भी जवाब-तलब कर लिया गया है।जबलपुर निवासी पीडी बाखले ने डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम के साथ मिलकर कंज्यूमर फोरम की शरण ली है।
उनकी ओर से जारी परिवाद में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने नवरत्न तेल बनाने वाली कंपनी को अपनी व्यापक लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए अवसर देने की गलती की है। उनके इस आचरण से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही कंपनी का भ्रामक विज्ञापन सेवा में कमी के दायरे में भी आता है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओपी यादव व रविन्द्र गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नवरत्न तेल में विज्ञापन में अमिताभ बच्चन ठंडा-ठंडा, कूल-कूल कहते नजर आते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि सरदर्द, बदन दर्द, थकान और बालों की समस्या से यह तेल राहत दिलाता है। लेकिन वे यह साफ नहीं करते कि यह तेल वाकई ठंडा-ठंडा, कूल-कूल है या नहीं? यदि यह जड़ी-बूटियों से मिलकर बना है, तो उनकी मात्रा क्या है? जड़ी-बूटी मिली होने की सूरत में यह तेल नहीं औषधि की श्रेणी में आ जाएगा। जिसके लिए लाईसेंस अनिवार्य है।
चूंकि नवरत्न तेल के निर्माणकर्ता के पास कोई लाईसेंस नहीं है, अत: अवैध उत्पाद का विज्ञापन उचित नहीं माना जा सकता। अपने स्टारडम का अनुचित उपयोग कर पैसे कमाने का रवैया अमिताभ बच्चन जैसे कद्दावर अभिनेता को शोभा नहीं देता। लिहाजा, इस मामले में कंपनी से 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए। साथ ही उत्पाद पर रोक लगा दिया जाए।