दिल्ली। अखबारों में पेड न्यूज छपवाने पर विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष खुद को बेकसूर बताया।न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुनील गौर की खंडपीठ के समक्ष जिरह के दौरान मिश्रा की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ पेड न्यूज प्रकरण की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के पास कोई सुबूत नहीं था। उन्हें गलत तरीके से इस मामले में दोषी करार दिया गया है।
मिश्रा का कहना था कि चुनाव आयोग ने कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदस्यता रद करने से पूर्व उन्हें अपनी बात कहने के लिए बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी।