Hooka bar banned in MP गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए इसमें एक साल से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा है।
हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह विभाग द्वारा मसौदा तैयार कर विधि विभाग को भेजकर मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है।
आपको बता दें कि कटनी में भी इस तरह के कई स्थाप कॉफी और चाय के नाम पर संचालित हैं। जो इन दुकानों की आड में युवाओं विशेष तौर पर छात्रों को स्मोकिंग की छूट देते है। शहर में अस्पताल रोड के आसपास ऐसे हुक्का बार गोपनीय तौर पर संचालित है।
मध्यप्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है। pic.twitter.com/58aYAQlABU
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) October 17, 2022