भोपाल। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला ने किसानों से कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम तालाब योजना का लाभ लेने की अपील की है। निर्माण हेतु कृषक द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) के माध्यम से आनॅलाइन आवेदन करें।
बलराम तालाब योजना की प़ात्रता
बलराम तालाब निर्माण के लिए वे कृषक ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात् प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। अब वे किसान भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। जिन्होंने उक्त अवधि में विभागीय योजना से विद्युत, डीजल पंप एवं पाइप लाइन लिए हो।
कृषक द्वारा प्रस्तावित बलराम तालाब की भूमि स्वयं की कृषक के स्वामित्व की भूमि अथवा पट्टे से प्राप्त भूमि होनी चाहिए। पट्टे की भूमि जिस पर कृषक काबिज नहीं अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। प्रस्तावित स्थल पर किभी भी विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई जलग्रहण संरचना निर्मित नहीं होनी चाहिए।
कितना पैसा मिलेगा
योजनांतर्गत लघु सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु मूल्यांकन अनुसार वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपए लघु एवं सीमांत सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक व्यय 50 प्रतिशत अधिकतम् 80 हजार रूपए तथा शेष वर्गों के लिए मूल्यांकन अनुसार वास्तविक व्यय का 40 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रूपये 80 हजार रूपए अनुदान देय होगा।
योजना के अंतर्गत निर्मित जलग्रहण संरचनाओं से कृषक वर्षा के लंबे अंतराल की स्थिति में खरीफ मौसम के दौरान फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करा सकेंगे। वर्षा के उपरांत रबी मौसम में बोनी के पूर्व पलेवा हेतु लगभग तीन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध होगा। जिससे कृषक रबी मौसम में भी सुनिश्चित फसल ले सकें। इस प्रकार कृषकों को 15 प्रतिशत से 20 उत्पादन में वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा, जिससे कृषक इस कार्य हेतु लिये गये ऋण की अदायगी भी आसानी से कर सकेंगे।