पाकिस्तान में बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए एक नया क़ानून लाया गया है जिसका मक़सद मुक़दमे की जल्द सुनवाई और कड़ी सज़ा का प्रावधान करना है.
कड़ी सज़ा के अंतर्गत बलात्कार के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति का केमिकल कैस्ट्रेशन यानी उसे केमिकल के इस्तेमाल से नपुंसक भी बनाया जा सकता है.
मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस नए रेप विरोधी क़ानून पर दस्तखत कर दिए.
इस अध्यादेश के तहत यौन अपराध में शामिल लोगों का नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा और पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का भी फ़ैसला किया गया है. साथ ही कुछ अपराधियों को दवा देकर उन्हें नपुंसक भी किया जा सकता है.
इन मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और ये अदालतें चार महीनों में सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुना सकेंगी.