जबलपुर जिले में विवाह कार्यक्रम में अब केवल 10 व्यक्तियों की ही अनुमति दी जाएगी। इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए गए पहले यह इजाजत 50 लोगों के लिए थी।
अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय अधारताल से एक मई के पूर्व जारी समस्त विवाह कार्यक्रम की अनुमतियों में जिनके यहां विवाह 30 अप्रैल के बाद होना है, उनमें अंकित अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब केवल 10 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति मान्य होगी।
यह निर्णय कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।