बड़ी खबर: होम आइसोलेशन के प्रभारी अधिकारी होंगे नियुक्त, प्रमुख सचिव ने जारी की गाइडलाइंस

भोपाल। कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) और लॉकडाउन (Lockdown 2021) के बावजूद तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मप्र सरकार (MP Government) एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब मप्र सरकार ने फैसले किया है कि होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिसिन किट वितरण बांटी जाएगी और इसके लिए प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) के प्रमुख सचिव नीतेश व्यास ने निर्देश जारी किये हैं।

दरअसल, शनिवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कहा था कि होम आइसोलेशन (Home Isolation) की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए, ताकी मरीज को अस्पताल (Hospital) जाने की जरुरत ना पड़े और हर मरीज को नि:शुल्क दवाई की किट भी उपलब्ध कराई जाए।इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास के प्रमुख सचिव नीतेश व्यास ने इस संबंध में समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्त निर्देश जारी किये हैं।

इसमें कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में स्थित कोविड मरीजों को उनके घर पर ही कोविड-19 के स्व-प्रबंधन के लिये आवश्यक मेडिसिन किट और स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के निर्देशों को पहुँचाने के लिए प्रत्येक जोन, वार्ड के अनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाएँ।ऐसी किट का निर्माण कलेक्टर (Collector) के माध्यम से नियुक्त स्वास्थ्य विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाए।

प्रमुख सचिव  व्यास ने बताया कि प्रत्येक जिले में होम आइसोलेशन में स्थिति मरीजों के मॉनिटरिंग के लिए कन्ट्रोल रूम या कंट्रोल कमांड सेन्टर संचालित हैं। इस व्यवस्था के संचालन के लिए यथा संभव इसे ही केन्द्र बिन्दु बनाया जाए। छोटे निकायों में वार्ड और जोन के अनुसार प्रभारी अधिकारी या टीम की आवश्यकता न हो तो स्थानीय परिस्थिति अनुसार कार्यवाही की जाए।

व्यास ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान में होम आइसोलेशन में स्थित ऐसे कोविड मरीज जिनको अभी तक मेडिसिन किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से यह उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो निकाय आवश्यकतानुसार मुद्रण सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख सचिव ने जारी किए यह निर्देश

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