बड़ी खबर: Atal Pension Yojana नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स देने वाले नहीं जुड़ सकेंगे योजना से

बड़ी खबर: Atal Pension Yojana नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स देने वाले नहीं जुड़ सकेंगे योजना से

Atal Pension Yojana: अगर आप मोदी सरकार की पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है.  एक अक्टूबर, 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं जो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पायेंगे.

टैक्सपेयर नहीं कर सकेंगे अटल पेंशन योजना में निवेश
वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशयल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है.

नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करता है और ये पाया गया कि वो व्यक्ति आवेदन वाले दिन या उसके पहले इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है तो उसके पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन वेल्थ उस व्यक्ति ने निवेश से इकठ्ठा किया है  उसे वापस लौटा दिया जाएगा.

हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन
इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलता है. आपके निवेश पर आपको मिलने वाला पेंशन न‍िर्भर करता है. अटल पेंशन योजना में हर महीने आपको कम से कम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन म‍िलती है

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