बड़ी खबर: OBC के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इंकार, 20 को सुनवाई

बड़ी खबर: OBC के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इंकार

जबलपुर। मध्यप्रदेश में ओबीसी के बढ़े हुए 27% मामले में सुनवाई हाई कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) पर सुनवाई करते हुए बढ़े हुए आरक्षण पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से भी इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं होंगे।

बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार पहले भी 27% आरक्षण पर स्थगन आदेश हटाने के लिए आवेदन दे चुकी है। इस मामले में शिवराज सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअल, महाधिवक्ता पुरुषेंद्र गौरव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

वही मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र गौरव ने कहा कि कोर्ट में चल रहे छह मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले में सरकार 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए सभी शासकीय नियुक्ति और प्रवेश परीक्षाओं में सरकार OBC जाति को 27% का आरक्षण दे सकती है।

इस मामले में बीते दिनों शिवराज सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा काफी अधिक है। इसलिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वही आज ओबीसी आरक्षण पर बड़ी बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 6 मामले को छोड़कर अन्य सभी मामले में 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी जाति को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्य नियुक्तियों में भी इसे लागू किया जाएगा।

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2019 मे अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाला आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया था। आरक्षण मे की गई इस वृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट मे याचिकाए दायर की गयी थी जिनकी एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश पर रोक लगा दी थी, जो कि अभी भी जारी है।इस रोक के तहत OBC को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।वही 10 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में हुई सुनवाई में 27 प्रतिशत आरक्षण ( OBC Reservation) पर लगी रोक को बरकरार रखा था।

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