जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने कोरोना काल मे रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार (state government) को निर्देश दिए है किसी भी कीमत में रेमडेसिवीर इंजेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों से जब्त किए गए रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग किया जाए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश भर के जितने भी पुलिस थानों में जब्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन है वह खराब न होने दें और उन इंजेक्शन को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएं, हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार जल्द से जल्द फैसला ले।
जानकारी के अनुसार समूचे मध्यप्रदेश में अभी तक रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामलों में 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है, इसके साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।
प्राप्त रिपोर्ट मुतबिक अभी तक रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी करने वालो पर एनएसए की जो कार्रवाई हुई है उनमें इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले में 1 प्रकरण बनाया गया है इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फर्म किये है।