मध्य प्रदेश में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शिवराज सरकार का बड़ा निर्णय
भोपाल। कोरोना संकटकाल (Corona Crisis) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhaan) ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि चिकित्सकों (Doctor), पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएँ, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जाए। सभी अस्पतालों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।
संविदा नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में शामिल डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस कर्मी, नगरीय निकायों के कर्मचारी जो अप्रैल-मई में रिटायर हो रहे है उन्हें संविदा नियुक्ति (Contract appointment) दी जाएगी। इसके अलावा 31 मार्च को रिटायर हो चुके कर्मचारी-अधिकारी भी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 31 जुलाई तक संविदा नियुक्ति दी जाएगी।वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि यह आदेश केवल काेविड-19 के विरुद्ध अभियान में कार्यरत पुलिस, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में लागू होगा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।कर्मचारियों (Government Employee) के संबंध में रिटायरमेंट (Retirement) के समय वेतन में शामिल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते(Dearness allowance) में से देय पेंशन (Pension) एवं मंहगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य राशि मानी जाएगी। लेकिन वह आवास भत्ता और नगर क्षतिपूर्ती भत्ते का हकदार नहीं होगा।