जबलपुर में रासुका के तहत अब्दुल रज्जाक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रज्जाक के ठिकानों पर हुई कार्यवाही के दौरान सामने आया कि, उसके घर पर मिली बंदूकों के शस्त्र लाइसेंस कटनी से जारी किए गए थे। जबलपुर पुलिस की कार्यवाही और जबलपुर पुलिस अधीक्षक पत्र के आधार पर कटनी में रज्जाक के परिजनों के नाम पर जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करने की कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने की है।
कटनी में अब्दुल रज्जाक निवासी नया मोहल्ला ओमती की पत्नी सुबीना बेगम के नाम से मेसर्स जुजावल मार्बल स्लीमनाबाद का पता दर्शाकर रायफल व 12 बोर सिंगल बैरल बंदूक का लाइसेंस कटनी से लिया गया था।
इसके अलावा मोहम्मद महमूद पिता अब्दुल वाहिद जो आरोपी रज्जाक का भाई है,उसके नाम से एसडब्ल्यू एंड संस मार्बल निमास थाना स्लीमनाबाद का पता दर्शाकर एनपी बोर शस्त्र लाइसेंस, सुल्ताना बेगम पति मोहम्मद महमूद जो आरोपी रज्जाक के भाई की पत्नी है उसके नाम से एसडब्ल्यू एंड संस मार्बल माइंस निमास कटनी के नाम से एनपी बोर का लाइसेंस प्राप्त किया गया था।
वही शमीम बानो पति मोहम्मद रियाज जो आरोपी रज्जाक के दूसरे भाई की पत्नी हैं उसके नाम से भी एसडब्ल्यू एंड संस मार्बल निमास का पता दर्शाकर एनपी बोर के दो शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए गए।इसी प्रकार सबा आरा पति मोहम्मद सरुराज जो आरोपी रज्जाक के बेटे की पत्नी है, उसके नाम से मेसर्स जुजावल मार्बल स्लीमनाबाद का नाम पता दर्शाकर एनपी बोर शस्त्र लाइसेंस लिया गया था।
आरोपी रज्जाक ने अपने एक अन्य भाई मोहम्मद रियाज पिता अब्दुल वहीद के नाम से एसडब्ल्यू एंड संस मार्बल माइंस निमास के पते पर उसके नाम से एनपी बोर एवं रायफल के 3 शस्त्र लाइसेंस भी प्राप्त किये थे।
आरोपी अब्दुल रज्जाक एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक जबलपुर से प्राप्त पत्र के आधार पर अपराधी अपने परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदारों व परिवार की महिलाओं के नाम पर शस्त्र लाइसेंस लेकर उसका उपयोग अपराध और समाज में भय व्याप्त करने के लिए कर रहा था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने लोक शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से कटनी से सभी जारी हुए शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि, सभी शस्त्रों को लोक शांति व सुरक्षा के लिए तत्काल थाना ओमती जबलपुर में जमा कराएं।