देश की राजधानी में नई दिल्ली 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फैसला सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं की जाएगी, जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि NGT ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे, जिसे लेकर अब करीब 6 साल बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है।