अहमदाबाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की स्थानीय अदालत ने आगामी 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ यहां मानहानि का मुकदमा चल रहा है। दो नये गवाहों के बयान दर्ज होने के चलते अब उन्हें फिर से बयान देने के लिए बुलाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक चुनावी रैली में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, इसमें उन्होंने मोदी सरनेम के सभी को चोर कह 499दिया था। मोढवणिक समाज गुजरात के अध्यक्ष पूर्णेश मोदी ने अप्रेल 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में पर्यटन, मार्ग,भवन निर्माण मंत्री बने हैं। सूरत की स्थनीय अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने अपने मौखिक आदेश में राहुल गांधी को 29 अक्टूबर को दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच उपस्थित रहकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।