वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष ने किया विरोध

वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष ने किया विरोध

देश के हर नागरिक को आने वाले दिनों में अपने वोटर आईडी को भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस संबंंध में The Election Laws (Amendment) Bill 2021 बिल तैयार किया है, जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर ने पक्ष रखा और कहा, ‘आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं के लिए आधार मांग रहे हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है।’ हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यदि बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो सभी मतदाताओं के लिए Aadhaar voter ID Linking जरूरी हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे मतदान की धांधली को रोका जा सकेगा। यह कवायद 2015 से चल रही है। हाालंकि सुप्रीम कोर्ट ने तब चुनाव आयोग को इस दिशा में आगे बढ़ने से यह कहते हुए रोक दिया था कि आधार का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

Aadhaar voter ID Linking: केंद्रीय कैबिनेट दे चुकी मंजूरी

वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को लेकर पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट में चर्चा हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद से शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि बिल को इसी सत्र में पारित करवा लिया जाए। सबकुछ ठीक रहा हो तो अगले साल के शुरू में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसे आंशिक रूप से लागू किया जा सकता है।

वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की मांग 2015 से चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने आधार को मतदाता पहचान संख्या से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय चुनाव कानून शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। लिंकिंग से वोटर आईडी में एक शख्स का नाम एक ही बार आएगा। हालांकि तब यह अभियान रोक दिया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार का उपयोग वैकल्पिक रहेगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने प्रस्ताव में संशोधन किया और कहा कि लिंकिंग वैकल्पिक होगी। यदि विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो भी प्रावधान वैकल्पिक रहेगा।

Exit mobile version