पन्ना। सरकार ने ये साफ़ कर दिया है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक एवं गलत जानकारी किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा डाली जाती है तो उनपर कार्यवाही की जाएगी। इसी के चलते पन्ना (Panna) में एक फरियादी द्वारा थाना कोतवाली में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp group) के एडमिन (Admin) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराइ गई थी। जिसके बाद पुलिस ने सम्बंधित एडमिन के खिलाफ एक्शन लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की।
फरियादी द्वारा लेख किया गया था कि मैं “पन्ना बड़ी खबर” नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ। 20 अप्रैल को ग्रुप में एक व्यक्ति द्वारा एक वीडियो प्रसारित किया गया जिसमें गाँधी चौक पन्ना लिखकर वीडियो डाला गया था जो कि एक आधारहीन एवं भ्रामक खबर है, इस महामारी के दौरान इस तरीके की भ्रामक एवं गलत जानकारी प्रसारित किये जाने पर “पन्ना बड़ी खबर” नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन एवं ग्रुप मेम्बर ( जिसके द्वारा वीडियो प्रसारित किया गया) के विरूद्ध सोशल मीडिया में भ्रामक/गलत जानकारी फैलाने के अपराध में थाना कोतवाली पन्ना में FIR दर्ज की गई।
दरअसल पूर्व में पन्ना कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं गलत जानकारी प्रसारित किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये थे। इसके बावजूद भी कुछ व्यक्ति कोरोना महामारी (Corona epidemic) में इस तरीके की भ्रामक एवं गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भय और डर का माहौल बना रहें है जो कि सर्वथा अनुचित है कोरोना महामारी के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी भ्रामक या गलत जानकारी या अफवाह फैलाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाने की बात पन्ना कलेक्टर द्वारा कही गई।