MP में वैसे तो केंद्र या राज्य सरकार ने अभी तक कोरोना वैक्सीन लगवाना पूरी तरह से ऑप्शनल रखते हुए लोगों को जागरूक करने के साथ वेक्सीनेशन का आग्रह किया है लेकिन सिंगरौली कलेक्टर ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाने पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के इस आदेश के बाद बवाल मचना तय है।
सिंगरौली कलेक्टर का FIR का यह आदेश
बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की परियोजनाओं, औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, श्रमिकों व उनके परिवारों को दोनों डोज लगवाना 15 दिसंबर तक अनिवार्य है। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसने दोनों नहीं लगवाए हैं।
आदेश का पालन करवाने की जिम्मेवारी परियोजना प्रमुख या संचालक की होगी। इससे केवल उन लोगों को छूट होगी जिन्हें डॉक्टर ने टीका नहीं लगवाने का परामर्श दिया है। आदेश के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की विभिन्न् धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करने की बात कही गई है।
नोटिस बोर्ड में चस्पा करें आदेश
कलेक्टर ने यह आदेश कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, एसडीएम व बीएमओ कार्यालय के साथ एसपी कार्यालय, पुलिस थाना के नोटिस बोर्ड में लगाने के आदेश दिए हैं।
कोरोना की दूसरी डोज लगाने के महाअभियान में सिंगरौली जिला काफी पीछे चल रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी ने अगले दिन बैठक मेें इस पर नाराजगी जताई थी।
कलेक्टर बोले- कुछ गलत नहीं
इस बारे में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने मीडिया से कहा कि देखिए संक्रमण रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 को देखते हुए नियमों का पालन कराने के आदेश में कुछ गलत नहीं है।