कोर्ट ने इसके साथ कंपनी के एमडी समेत सभी डायरेक्टर्स की विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने एनसीएलटी द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजॉलुशन प्रफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की याचिका चित्रा शर्मा व 22 अन्य खरीदारों की तरफ से एनआरआई के रूप में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर करने के बाद नए सिरे से अन्य खरीदारों के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस केस पर जेपी इन्फ्राटेक के लगभग 32 हजार बायर्स की निगाहें टिकी हैं।