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स्पीकर बोले- नरोत्तम की विधायकी पर खतरा नहीं, सिर्फ राज्यपाल को है ये अधिकार
भोपाल. संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सदस्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा का कहना है कि उनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है। किसी की भी सदस्यता खत्म करने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। इसलिए वे जब तक फैसला नहीं लेते तब तक मिश्रा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला 2008 के चुनाव से जुड़ा है, जबकि नरोत्तम 2013 में भी विधायक चुने जा चुके हैं। इसलिए यह फैसला उनकी सदस्यता पर लागू ही नहीं होता। किसी भी सदस्य को चुनाव आयोग द्वारा ही निर्वाचन की मान्यता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सदस्य को निर्वाचन की मान्यता प्रदान करता है, लेकिन एक बार जब सदस्यता प्रदान कर दी जाती है तो आयोग के अधिकार सीमित हो जाते हैं। वह किसी भी सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ राज्यपाल को ही है