हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई तीन दिन के लिए बढ़ाई
हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई तीन दिन के लिए बढ़ाई
जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराए जाने की मांग संबंधी मामले की सुनवाई तीन दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही राज्य शासन से रिपोर्ट तलब कर ली है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पंचायत चुनाव संबंधी सभी मामले एक साथ सुने जाने की व्यवस्था दी है।
दमोह निवासी जया ठाकुर की ओर से दलील दी गई कि कोविड का खतरा टलने के बावजूद पंचायत चुनाव बेवजह आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य शासन को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने साफ किया कि आयोग हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाएगा। जब तक पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया जा सकता।
हालांकि सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने स्वतंत्र है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अवगत कराया कि पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग भी दी थी। लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नदारद है।
जया ठाकुर की ओर से पंचायत चुनाव समय पर कराने पर बल दिया गया। दलील दी गई कि पंचायत चुनाव अधिक समय तक नहीं टाले जाने चाहिए। इससे लोकतंत्र की मूलभूत भावना आहत हो रही है। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद राज्य शासन को रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दे दिए। रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेने के बाद आगामी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।