नई दिल्ली। AADHAAR PAN Linking: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार (30 दिसंबर) को आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी।
आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है।
सीबीडीटी ने कहा कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए की उपधारा 2 के तहत आधार के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।’