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कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका वापस
जबलपुर। हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका वापस लिए जाने की मांग मंजूर करते हुए खारिज कर दीं।
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका वापस लिए जाने की मांग मंजूर करते हुए खारिज कर दीं। मामला व्यापमं घोटाले को लेकर हाईकोर्ट की गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी को कठघरे में रखते हुए अवमानना कार्रवाई की मांग से संबंधित था। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान मोहन प्रकाश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा खड़े हुए। श्री तन्खा ने दलील दी कि जब विवादास्पद बयान जारी किए जाने से इनकार किया जा चुका है, तो मामले में अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज किए जाने योग्य है। इस पर अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनवर हुसैन के अधिवक्ता अजय रायजादा ने याचिका वापस लिए जाने पर बल दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस मामले में एक अन्य याचिका अधिवक्ता अनिल सोनी के जरिए दायर की गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।