Indian Railways news किसी भी Railways Station से ट्रेन पकड़ने पर नहीं लगेगा जुर्माना इसके लिए बस IRCTC का यह नियम जान लीजिए।
रेल सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. आप अपने मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी भी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं. सबसे खास बात कि आपको इसके लिए रेलवे को जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा. बस इसके लिए आपको टिकट में बदलाव करना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है. आइए जानते हैं रेलवे के इस खास नियम के बारे में.
बुक टिकट में बदलें बोर्डिंग स्टेशन
अगर आपको किसी वजह से बुक किए गए स्टेशन के अलावा दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना हो तो आप अपना बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज कर सकते हैं. IRCTC यात्रियों के लिए जबरदस्त सुविधा देता है. ये सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की है, न कि ट्रैवल एजेंट्स के जरिए और न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए. इसके अलावा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव VIKALP ऑप्शन के PNRs में नहीं किया जा सकता है.
जानिए नियम और शर्तें
– अगर आपको भी मूल स्टेशन बदलना है तो इसके लिए आपको ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होगा.
– लेकिन आप जान लीजिए कि IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यात्री अगर एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है तो वो ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकता है.
– वहीं, दूसरी तरफ बोर्डिंग स्टेशन में बिना बदलाव किए दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो उसे पेनल्टी के साथ साथ बोर्डिंग प्वाइंट और रिवाइज्ड बोर्डिंग प्वाइंट के बीच किराए का अंतर भी देना होगा.
– IRCTC के नियमों के अनुसार, बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है.
1. इसके लिए आप सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search पर जाएं.
2. अब लॉग-इन और पासवर्ड सालें और फिर ‘Booking Ticket History’ में जाएं.
3. अपनी ट्रेन को सेलेक्ट करिए और ‘change boarding point’ पर जाएं.
4. एक नया पेज खुलेगा, ड्रॉप डाउन में उस ट्रेन के लिए नया बोर्डिंग स्टेशन चुनें.
5. नया स्टेशन चुनने के बाद सिस्टम कंफर्मेशन मांगेगा. अब आप ‘OK’ पर क्लिक करें.
6. बोर्डिंग स्टेशन बदलने का एक SMS आपको मोबाइल पर आएगा.