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जरूरी खबर: बाजार बैठकी से मुक्त रहेंगी इन वस्तुओं की दुकानें, कोई मांगे तो यहां करें शिकायत

काम की खबर: बाजार बैठकी से मुक्त रहेंगी इन वस्तुओं की दुकान, कोई मांगे तो यहां करें शिकायत

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने लोकल तथा स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की वस्तुओं को बाजार बैठकी शुल्क से अलग कर दिया है। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पहले ही इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए थे।

मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पूरे मध्यप्रदेश में दीपावली की देसी दुकानें टैक्स फ्री कर दी है। अस्थाई रूप से लगाई जाने वाली इन दुकानों से किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं होगी। बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दुकानदारों को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। यह छूट लगातार 7 नवंबर तक जारी रहेगी।

 

किन-किन दुकान दुकानों से बाजार बैठकी वसूली नहीं होगी

  • गोबर अथवा मिट्टी के दीपक बेचने वाले।
  • दीपावली की मालाएं बेचने वाले।
  • धार्मिक स्टीकर एवं पोस्टर अथवा तस्वीरें बेचने वाले।
  • दीपावली के अवसर पर सजावट का सामान बेचने वाले।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, दीपावली पर्व पर कारीगर, गरीब वर्ग के लोग या महिलाओं के स्व-सहायता समूह यदि दीपक, दीपमालाएं, स्टीकर या पोस्टर बेचने के लिए बाजारों में लाते हैं तो निकाय उनसे बाजार शुल्क न लें।

इतने टैक्स की छूट मिलेगी

बाजारों में बैठक व्यवस्था के तहत दुकानदारों से नगरीय निकाय के ठेकेदार तय राशि वसूलते हैं। बाजार में अस्थायी दुकान लगाने पर 20 रुपए तक वसूले जाते हैं। अब यह राशि 7 नवंबर तक नहीं ली जाएगी।

कोई वसूली करता है तो यहां शिकायत करें

यदि कोई राशि लेता है तो दुकानदार संबंधित नगरीय निकायों में शिकायत कर सकते हैं। भोपाल में नगर निगम के कंट्रोल रूम- 0755-2542222, 2540220 एवं 2701401 पर शिकायत की जा सकती है।

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