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बिना अनुमति निर्मित भवनों के निर्माण में समझौते के नियमों में संशोधन हेतु विधायक संदीप जायसवाल ने CM और मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपा पत्र

बिना अनुमति निर्मित भवनों के निर्माण में समझौते के नियमों में संशोधन हेतु विधायक संदीप जायसवाल ने CM और मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौपा पत्र

कटनीविधायक संदीप जायसवाल द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा और बिना अनुमति निर्मित भवनों के निर्माण में समझौते के नियमों में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को एक माँगपत्र सौंपा ।

अवैध कालोनियों और भवनों के नियमितीकरण हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 हेतु लाये गए मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2021 में संशोधन हेतु विधायक संदीप जायसवाल द्वारा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय भूपेंद्र सिंह मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से मिलकर व्यवहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

विधायक श्री जायसवाल ने बताया गया कि, वर्तमान में बिना अनुमति निर्मित भवनों के अग्रभाग के खुले क्षेत्र में समझौता नहीं किए जाने का नियम लागू  है और छोटे से छोटे प्लाट साइज में भी कम से कम 10 फीट गहराई तक खुला क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य है जिसके कारण पुरानी संरचना या बाजार में स्थित ऐसे दुकानदार जिनकी दुकान की गहराई 10 या 15 फीट ही है उनके लिए मानचित्र स्वीकृत करवाना या बिना अनुमति निर्माण कार्य में समझौता करवाना संभव नहीं होता है , इन प्रावधानों में  सुधार की आवश्यकता हैं,

श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों एवं व्यापारी वर्ग को छोटे साइज के आवासीय भवनों  एवं दुकानों के निर्माण में या समझौते में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए संशोधन जरूरी है।

विधायक ने मांग पत्र कहा कि इससे छोटे और मझोले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने में आ रही समस्या का निराकरण हो सकेगा और आम नागरिक स्वेच्छा से विधिवत अनुमति प्राप्त कर भवन निर्माण कर सकेंगे और नगरीय निकायों को अधिक विकास शुल्क भी प्राप्त होगा।

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