DICGC News: PMC Bank डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपेरेशन ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। DICGC ने 21 बैंकों की सूची जारी की, जो बंद हो गई हैं। ऐसे में जिन कस्टमर्स के पैसे डूब गए थे। अब उन्हें तीन महीनें के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। यह राशि उन बैंकों के डिपॉजिटर्स को मिलेगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉरेटोरियम पर हैं।
21 संकटग्रस्त बैंकों में से 11 बैंक महाराष्ट्र के
इन 21 बैंकों में से 11 बैंक महाराष्ट्र के हैं, पांच बैंक कर्नाटक के और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान के एक-एक बैंक हैं। पीएमसी बैंक के अलावा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक, रुपी सहकारी बैंक, स्वतंत्रता सहकारी बैंक, अदूर सहकारी शहरी बैंक, बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक और पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को भी फायदा होगा।
तैयार होगी खाताधारकों की सूची
भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगी डीआईसीजीसी ने इसके लिए संकटग्रस्त 21 सहकारी बैंकों को खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है। मालूम हो कि संसद ने अगस्त में मानसून सत्र के दौरान डीआईसीजीसी संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया था। यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बैंकों पर रोक लगाए जाने के 90 दिनों के अंदर खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक की राशि मिल सके
पीएमसी बैंक भी शामिल
DICGC ने कहा है कि वह सभी समावेशी निर्देशों के अंतर्गत बीमित बैंकों के ग्राहकों के बकाया सेविंग रकम (अधिकतम पांच लाख रुपए तक) पैमेंट करेगा। अब 90 दिन के अंदर 21 बैंकों के कस्टमर्स को क्लेम मिल जाएगा। इन बैंकों की सूची में पीएमसी बैंक भी शामिल है।
कानून नोटिफाई
केंद्र सरकार ने DICGC कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई कर दिया था। इस कानून के तहत आरबीआई की ओर से बैंक के कार्य पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के अंदर ग्राहकों को पांच लाख रुपए तक की जमा राशि मिल सकें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया था।
DICGC ने कहा कि 29 नवंबर 2021 तक बैंक द्वारा किए गए दावों का सत्यापन और निपटान किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक बैंकों को फॉर्म देना होगा। जिसके बाद ही क्लेम का वेरिफिकेशन किया जाएगा और प्रोसेसिंग होगी। DICGC ने कहा, ‘बैंक क्लेम करने वाले ग्राहकों की सूची जारी करेगी।’ 29 दिसंबर 2021 तक सभी को ब्याज सहित भुगतान मिल जाएगा।