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मध्यप्रदेश: अब इस जिले में 10मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भिण्ड, । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड जिले (Bhind
District) में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कोरोना कपy (Corona curfew) को
बढ़ाकर 10 मई की सुबह छह बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को
छोड़कर शेष सबकुछ बंद रहेगा और शादी समारोह भी सीमित लोग शामिल हो सकेंगे।इस
संबंध में भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. ने
आदेश जारी कर दिए है।

भिंड कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. ने भिण्ड जिले की राजस्व
सीमान्तर्गत संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग
करते हुए दिनांक 10 मई 2021 सोमवार को प्रात: 06.00 बजे तक कोरोना कप! घोषित
किया गया है।उक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2021 से जिला अंतर्गत
समस्त ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्रों में पारित संकल्प के आधार पर जारी जनता कप! उक्त दिनांक
10 मई 2021 सोमवार को प्रातः 06.00 बजे तक यथावत् रखा जाता है।


उपरोक्त आदेश का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकले, की चैन को
तोड़ा जा सकें, ताकि संक्रमणउक्त आदेश का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला
भिण्ड एवं थाना प्रभारी (समस्त) जिला भिण्ड अक्षरशः कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे
तथा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा
188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील
कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों
के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त
जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं श्रम अधिकारी जिला
भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित
करें सहायक संचालक जन सम्पर्क भिण्ड सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में
निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।

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