मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉक डाउन के लिए नई गाइड लाइन, जानिये पाबंदी
Bhopal । MP के गृह मंत्रालय से जारी नवीन संसोधित आदेश के परिपालन में जबलपुर दण्डाधिकारी, कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं मे आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
(1) जबलपुर जिले के सभी नगरी क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्री कालीन कोरोना (लॉक डाउन) लगाया जाता है।
(2) जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार सांय 06:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना
क! (लॉक डाउन) प्रभावी रहेगा। इसमे समस्त दैनिक गतिविधियां, सभी निजी/शासकीय संस्था/दुकान/होटल/प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब/बगीचे/रेस्टारेंट/खान पान दुकाने/मंडिया सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित होगी एवं निम्न गतिविधियां छोडकर समस्त गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा:-
(i) अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं का आवागमन।
(ii) ओद्योगिक मजदूरों, उद्योगो हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगो के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
अस्पताल, दूध, चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस केवल होम डिलेवरी, PDS की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान।
(iv) परीक्षा केन्द्रों पर आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी,
अधिकारीगण (ये अपना आई कार्ड एवं प्रवेश पत्र साथ रखें)। एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें आदि।
(vi) टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी उनके घर से टीकाकरण सेंटर तक।
(vii) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक (ये अपनी टिकिट साथ रखे)।
उक्त समस्त छूट गतिविधियों हेतु मास्क लगाना, फिजिकल दूरी बनाये एवं कोविड के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है अन्यथा इनकी छूट निरस्त की जा सकती है।
(3) लॉक डाउन अवधि के साथ साथ अन्य समस्त दिनों के लिये निम्नलिखित प्रतिबंध भी लागू रहेगें:-
(i) मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जायेगा तथा उल्लघंन करने वालों को पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड
मौके पर लगाया जाए। साथ ही आस्थाई जेल का प्रावधान किया जावेगा। नगर निगम, पुलिस के वाहनों के माध्यम
से कोविड-19 के प्रचार हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जायेंगे।
कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर स्पॉट फाईन नहीं दिए जाने अथवा विवाद किए जाने पर ऐसे व्यक्ति का वीडियों तैयार कर संबंधित थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी। सभी दुकानदार, व्यापारिक प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाएं। विभिन्न दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकगणों की जिम्मेदारी होगी कि संव्यवहार व्यक्तियों अथवा ग्राहकों से तभी करे जब वह मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से कर रहा है, ऐसा नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि संबंधित संस्थान मालिक जिले/शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तदनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर अग्रिम आदेशों तक वह
प्रतिष्ठान सील/बंद किया जावेगा। प्रदेश के बाहर राज्य से आये समस्त यात्रियों को यथासंभव आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी चाहिये तथा इन्हे 3 दिवस तक होम क्वारेंटाईन (Home Quarantine) आवश्यक रूप से किये जाने की सलाह दी जाती है एवं संबंधित यात्री लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में आकर निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट कराये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
(iv) जिले के समस्त स्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना, स्वयं व्यक्ति की जबाबदेही
होगी। उल्लघंन की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर सकेगी।
(v) शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (वर-वधु पक्ष को मिलाकर) शामिल हो सकेंगे।
(vi) जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे।
(viii) सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस/गैर/मेले/सम्मेलन आदि आयोजित नहीं किये जावेंगे। जबलपुर जिले के समस्त नागरिक विभिन्न त्यौहार अपने घरो मे रहकर परिवारजनों के साथ मनायेगें।
(viii) अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग एवं उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
(ix) लॉक डाउन के अलावा अन्य दिवसों मे सभी रेस्टोरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि में खड़े होकर
एवं बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह Take away/पैक करके खाद्य सामग्री प्रदाय कर सकेंगे।
(x) लाकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नही
रहेगा।
(4) जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित
किये जाते है। पाँच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक नियत होगा।
(5) आवश्यकता पड़ने पर एवं कोविड पॉजिटिव केस के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार हॉट स्पॉट क्षेत्र/केटेन्मेंट जोन बनाये जा सकते है। इन हॉट स्पॉट/केटेन्मेंट जोन मे समस्त गतिविधियों पर समस्त प्रतिबंध लागू होगा जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाईड लाईन मे उल्लेखित है।
(6) कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने पर अथवा निर्देश देने पर उसे वह जानकारी देना आवश्यक होगा एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से सहयोग करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है।
(7) समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं समस्त पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से उक्त आदेश का कड़ाई से
पालन करवाना सुनिश्चित करायेगें। चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है किसी व्यक्तिशः को सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है, आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, एस.डी.एम. द्वारा दी गई अनुमति में दर्शित लिखित शर्तो के उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता / व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।