मध्य प्रदेश में दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे, आदेश जारी
मध्य प्रदेश में दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे
Diwali 2021: भोपाल । दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। शांति क्षेत्र के भीतर सौ मीटर की दूरी तक पटाखे चलाने के साथ ई-कामर्स कपंनियों या निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आपस में जुड़े हुए पटाखे (लड़ी वाले) नहीं चलाए जा सकेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के मुताबिक पटाखा निर्माता, भंडारकर्ताओं और पंजीकृत विक्रेताओं को घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा प्रतिबंधात्मक पटाखों का न तो निर्माण किया गया है और न ही विक्रय किया जा रहा है। संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखे होने की स्थिति में नमूने लेकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा।
प्रयोगशालाएं भी नमूनों की जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट संबंधित कलेक्टरों को भेजेंगी ताकि कार्रवाई की जा सके। निर्देश के मुताबिक प्रत्येक जिले से पटाखों के कम से कम पांच नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अपील की, ताकि वे मतदान केंद्रों में मतदाता सूची को संशोधित कराने में मदद कर सकें। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल आफिसर नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने के लिए आवेदन लेंगे। दावे-आपत्ति का निराकरण होने के बाद सूची में संशोधन किया जाएगा। नाम जोड़ने और सुधार करने के लिए आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।