नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने शहरों में घर खरीदने की चाहत रखने वालों को होम लोन में बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत होम लोन पर मिलने वाली क्रैडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अधीन बनाए जाने वाले घरों का दायरा बढ़ा दिया गया है।
मिडल इन्कम ग्रुप यानी कि मध्यम आय वर्ग (कैटेगरी-1) में शामिल लोगों को मिलने वाले होम लोन के साथ अब 90 वर्ग मीटर की बजाय 120 वर्ग मीटर का मकान बनाया जा सकेगा जबकि कैटेगरी-2 में शामिल लोग 110 की बजाय 150 वर्ग मीटर का मकान बना सकेंगे। 6 लाख से लेकर 12 लाख तक की आय वाले लोगों को मध्यम आय वर्ग कैटेगरी-1 में रखा गया है जबकि 12 से लेकर 18 लाख तक के आय वर्ग को कैटेगरी-2 में रखा गया है। कैटेगरी-1 को 9 लाख तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सबसिडी मिलेगी जबकि कैटेगरी-2 को 12 लाख के होम लोन तक 3 प्रतिशत ब्याज सबसिडी मिलेगी। यह लोन 20 साल की अवधि तक लिया जा सकता है। 9 और 12 लाख से ऊपर तक के होम लोन पर कोई सबसिडी नहीं मिलेगी। यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी।