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सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के आरोप में विदिशा के कांग्रेस MLA के खिलाफ FIR

विधायक शशांक भार्गव को महंगा पड़ गया, गलत खबर फैलाने के चलते उनके खिलाफ धारा 188, 505 और 54 आपदा अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

विदिशा । सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अफवाह फैलाना विदिशा (Vidisha) के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव (Congress MLA Shashank Bhargava) को महंगा पड़ गया, गलत खबर फैलाने के चलते उनके खिलाफ धारा 188, 505 और 54 आपदा अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

ये है मामला
जानकारी के अनुसार शशांक भार्गव ने विदिशा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसकी पुलिस द्वारा बाद में जांच की गई तो पता चला यह वीडियो विदिशा मेडिकल कॉलेज का नहीं है, जिसके बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इस मामले पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ( Narottam Mishra) ने जानकारी देते हुए कहा की कोरोना महामारी केस दौर में अगर कोई गलत खबर सोशल मीडिया पर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मिश्रा ने आगे कहा कि विदिशा के विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ एक वीडियो द्वारा भ्रामक खबर फैलने का आरोप लगा है। मिश्रा ने बताया कि धर्म और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो उस पर कार्यवाही की जाएगी। बतादें की यह पहली बार नहीं है जब भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है इससे पहले भी वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ गलत टिप्पणी कर चुके है जिसके बाद उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था।

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