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हाई कोर्ट का फैसला: अनुकंपा नियुक्ति में पहले दिन से नियमित वेतनमान दिया जाए

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पहले दिन से नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए

जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने दारासिंह चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन मामले में डिसीजन सुनाते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पहले दिन से नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए। कलेक्टर रेट पर अनुकंपा नियुक्ति नियम विरुद्ध मानी गई।

कलेक्टर रेट पर नियुक्ति दी गई

याचिकाकर्ता गाडरवारा, नरसिंहपुर निवासी दारासिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को 14 फरवरी, 1994 को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। उसे प्रारंभ में कलेक्टर रेट से वेतन मिल रहा था। आगे चलकर नियमितिकरण का लाभ तो दे दिया गया, लेकिन नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।

नियमित वेतनमान निर्धारित

जबकि मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के अनुसार नियुक्ति तिथि से ही अनुकंपा नियुक्ति वालों को भी नियमित वेतनमान देने का नियम है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ता की शिकायत 90 दिन के भीतर दूर करने के निर्देश दे दिए। इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

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