जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन कर नगर निगम जबलपुर एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र के भीतर सभी किराना दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किया है । आदेश गुरुवार 15 अप्रैल से लागू होगा तथा 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा ।
संशोधित आदेश के अनुसार गुरुवार 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किराना दुकानों से सामग्री की आपूर्ति केवल होम डिलेवरी के माध्यम से की जा सकेगी ।
आदेश में नगर निगम एवं छावनी परिषद सीमा क्षेत्र में सब्जी मंडी तथा फल एवं सब्जियों की दुकानों को भी प्रतिदिन सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक के स्थान पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही खुली रखने की अनुमति दी गई है ।
इस समयावधि में केवल होलसेलर एवं हाथ ठेला वाले ही इनसे सब्जी एवं फल ले सकेंगे । सब्जी लेने जनसामान्य को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।
आदेश के अनुसार सुबह आठ बजे के बाद सब्जी एवं फल का विक्रय केवल चलित वाहन (हाथ ठेला या अन्य साधन) के माध्यम से विक्रेता द्वारा फेरी लगाकर घर-घर जाकर विक्रय किया जा सकेगा ।