मुंबई: 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में 24 साल बाद इंसाफ मिला। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांच अन्य दोषियों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई व 2-2- लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा का ऐलान किया। वहीं धमाकों के लिए पैसा जुटाने और कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाने के आरोपी ताहिर मर्चेंट को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। धमाकों से पहले दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल होने व हथियार और विस्फोटक लाने में मदद करने के आरोपी फिरोज राशिद खान को फासी की सजा सुनाई गई। रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया।
जून में कोर्ट ने दोषी ठहराया
16 जून 2017 को कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद अदालत ने अबु सलेम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था।
257 लोगों की हुई थी मौत
12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुख्य साजिशकर्त्ताओं में से एक सलेम पर हथियार और गोलाबारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त काट चुके हैं सजा
इसी मामले में विशेष टाडा अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था इसमें याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था, जिसे 30 जुलाई, 2015 को फांसी दी गई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी किया गया, लेकिन उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकद्दमा चलाया गया और दोषी करार दिया गया था। संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा काटी और उन्हें फरवरी 2016 में जेल से रिहा किया गया है।