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31 दिसंबर से पहले पूरा करें ये सभी कार्य, वरना होगा भारी नुकसान

31 दिसंबर से पहले पूरा करें ये सभी कार्य, वरना होगा भारी नुकसान

31 दिसंबर 2021: साल खत्म होने में बस एक सप्ताह है। ऐसे में लोगों को इस वर्ष के सभी वित्तीय कार्यों को जल्द पूरा करना होगा। अगर साल खत्म होने से पहने नहीं करते हैं,तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यहां तक की पैसों के मामलों में भी नुकसान उठाना पड़ सकता हैं। आइए जानते हैं 31 दिसंबर से पहले किन कामों को करना जरूरी है।

पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। नवीनतम अवधि 31 दिसंबर 2021 है। अगर आप आईटीआर फाइल करने में चूक जाते हैं। तब पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 31 मार्च 2022 या उससे पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक है। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो इसे जल्द बैंक जाकर जमा करें। वरना अगले महीने से पेंशन नहीं मिलेगी।

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की 31 दिसंबर 2021 से पहले केवाईसी करानी होगी। इससे पहले यह अवधि 30 सितंबर तक थीं। ध्यान दें कि एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारक को निम्नलिखित केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करना है।

1. नाम

2. पता

3. पैन कार्ड नंबर

4. मोबाइल नंबर

5. ईमेल आईडी

6. इनकम

आधार को यूएएन से लिंक करना

श्रम मंत्रालय ने यूएएन में आधार कार्ड लिंक कराने की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया है। मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत दो महीने के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने वाले नियोक्ताओं पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया। बता दें पीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ने पर दावा निपटान प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ के अनुसार अगर आप अपने ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन दावा दायर करना चाहते हैं, तो आधार को यूएएन से जोड़ना जरूरी है।

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