नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee’s) और केंद्र सरकार के पेंशनर्स (Pensioners) को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा इंतजार महंगाई भत्ता यानी डीए (DA), महंगाई राहत यानी डीआर (DR) का था. आइये जानते हैं ये कौन सी बड़ी घोषनाएं हैं.
1. डीए और डीआर
लंबे समय से इंतजार के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की बहाली को सरकार की मंजूरी मिल गई है.
लेकिन इस लाभ के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा. एक बात तो तय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में मोटा इजाफा होगा.
2. यात्रा भत्ता (TA)
केंद्र सरकार ने आपने रिटायर कर्चारियों के लिए भी कई घोषनाएं की है. रिटायर हुए कर्मचारियों को अब 180 दिनों तक अपने टीए (TA) का विवरण देना होगा. गौरतलब है कि पहले यह समय सीमा 60 दिनों की थी. यह नया नियम 15 जून से लागू हुआ है.
3. हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)
केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी एचबीए (HBA) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने एचबीए के ब्याज दर को 7.9 फीसदी कर दिया था. ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी. अगर आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)ले सकते हैं.
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4. ईमेल, व्हाट्सऐप और एसएमएस पर मिलेगी पेंशन स्लिप
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों कर्मचारियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. केंद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके ईमेल, व्हाट्सऐप और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं. आपको बता दें कि यह नया नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है.
5. पेंशन को लेकर राहत
सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी. बाद की औपचारिकताएं बाद में भी पूरी की जा सकेंगी. इस तरह से परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी.
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6. CEA क्लेम में ढील
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत बाल शिक्षा भत्ता (CEA Claim Rule) क्लेम करने के नियमों में ढील दी गई है. सीईए क्लेम के लिए संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन एवं निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/एसएमएस के प्रिंटआउट के जरि किए जा सकते हैं.