HOMEMADHYAPRADESHज्ञान

7th pay commission कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा राशि को लेकर नवीन संशोधन

7th pay commission कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा राशि को लेकर नवीन संशोधन

Employees के लिए जरूरी सूचना है।सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, एक ग्राहक के संबंध में जीपीएफ की सदस्यता की राशि, परिलब्धियों के 6% से कम और ग्राहक की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में एक ग्राहक के अपने जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी।

सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 दिनांक 15.06.2022 द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 15.06.2022 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के तहत एक ग्राहक द्वारा मासिक सदस्यता की राशि के साथ उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया सदस्यता की राशि सीमा ) आयकर नियम, 1962 के नियम 9डी के उप नियम (2) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (सी) के उप खंड (i) में संदर्भित [जैसा कि अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604 (ई) दिनांक 31.08.2021 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)] के अनुसार वर्तमान में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि जीपीएफ नियम, 1960 के उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के संबंध में एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ के तहत अंशदान की सीमा के संबंध में सभी सरकारी कर्मचारियों को और विशेष रूप से मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जीपीएफ मामलों के सख्त कार्यान्वयन के लिए काम करने वाले कर्मियों के लिए व्यापक प्रचार किया जा सकता है।

कर्मचारियों (Employees) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए। जिसके तहत 6th-7th pay commission कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा राशि को लेकर नवीन संशोधन किए गए है। इसके तहत एक वित्त वर्ष में GPFF के सब्सक्रिप्शन की सीलिंग 5 लाख रूपए तक होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले एक ग्राहक के जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

Related Articles

Back to top button