7th Pay Commission केन्द्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केन्द्र सरकार की नौकरी पूरी कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। व्यय विभाग ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर एक 7 सितंबर 2021 को ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ज्ञापन जारी किया है। इसमें 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता जारी करने की जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17% ही रहेगी। साथ ही इसमें 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए, 1 जुलाई 2020 को बढ़े 3% डीए और 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए की अतिरिक्त किस्तों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। अब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते के रूप में बड़ी राशि मिलने वाली है। अलग-अलग सैलरी वाले कर्मचारियों को 1 लाख से 7 लाख के करीब भत्ता मिलेगा।
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के मुताबिक, रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्यूटी की गणना के आधार पर परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में बताया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों को छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट बेनेफिट्स होगा। यानि इसका लाभ उन्हें सिर्फ एक बार ही मिलेगा। यह लाभ रिटायरमेंट के समय उनको दिया जाएगा। इसकी गणना के दौरान सीसीएस पेंशन नियम 1972 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के आदेश लागू रहेंगे।
क्या है महंगाई भत्ते की दर
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 – बेसिक सैलरी का 21%
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 – बेसिक सैलरी का 24%
1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 – बेसिक सैलरी का 28%