7th Pay Commission : लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को बिहार सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब वे अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसकी प्रति मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों को भी दी गई है। सरकार ने लापता सेवकों को नौकरी देने के मामले में यह बदलाव पटना हाई कोर्ट की सलाह पर किया है। हाई कोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर की थी। उसके पति सरकारी सेवा में थे और 2005 में लापता हो गए थे। लापता होने के आठ साल बाद महिला ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था।
देरी होने के आधार पर उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। लापता सेवक के आश्रित को पांच साल के भीतर आवेदन करने का नियम था। हाई कोर्ट ने इस नियम पर आपत्ति की। कोर्ट का कहना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में किसी लापता व्यक्ति के कानूनी रूप से मृत घोषित करने की मियाद सात साल है। ऐसे में कोई आश्रित सात साल से पहले अपने स्वजन को मृत घोषित कर नौकरी का दावा कैसे कर सकता है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम को बदल दिया है।